आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
1. उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था योजना.
उत्तरप्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था योजना लाई है यह एक पेंशन योजना है यह राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वली एक कल्याणकारी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के तहत संचालित है
2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य .
आईए जानते हैं इस योजना के लिए कौन-कौन लोग लाभार्थी है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध लोगों सहायता प्रदान करना है जिनके पास कोई भी आई का स्रोत नहीं है खासतौर पर ऐसे लोगों को योजना का लाभ मिले उत्तरप्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है जिससे वह अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके जिससे वह दूसरों पर निर्भर ना हो।
3.उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए पात्रता और मापदंड .
इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तें पूरी करनी होंगी
नागरिकता: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी अनिवार्य है और उसके परिवार की वार्षिक आई शहरी क्षेत्र में 56,460 से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रम 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अन्य शर्तें : आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
आवेदक किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिये।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाला माना जाता है
4.उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन की राशि।
इस योजना के तहत जो भी पात्र लाभार्थी है उनको प्रति माह उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह राशि सीधे तौर पर लाभार्थी के बैंक खाता में 3 महीने में एकबार जमा की जाती है पेंशन राशि को सीधा बैंक खाते में होने से पारदर्शिता बनी रहती हैं
5. इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज।
इस योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है
आधार कार्ड : पहचान और पते के लिए प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है ।
आयु प्रमाण पत्र : आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल सर्टिफिकेट या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज।
आय प्रमाण पत्र : तहसीलदार या संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र : निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की आवश्यक डॉक्यूमेंट
बैंक पासबुक कि फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज़ फोटो
6. आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें।
वैसे तो एक बार आवेदन करने के बाद आवेदक अपनी आवेदन की स्थिति की जांच ऑनलाइन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन संख्या पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होती है उसे पता चल जाता है कि उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है।
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